होली पर मिली राहत गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया

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बीकानेर बुलेटिन




बीकानेर। होली व शब-ए-बरात को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई। राजस्थान सरकार ने अपने पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर आज एक नया आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव के जारी आदेश में बताया है कि अब 28 व 29 मार्च को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन की अनुमति होगी, लेकिन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। बता दें इससे पहले जारी आदेश में 28 व 29 मार्च को आयोजनों पर पूर्णतः रोक थी। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

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