बीकानेर, 15 जनवरी। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सुभाषचंद्र मुटनेजा ने बताया कि 4 मेडिकल स्टोरघारकांे द्वारा अनियमितताएं करने पर संबंधित मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिए है। मुटनेजा ने बताया कि छत्तरगढ़ स्थित ज्याणी मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 21 से 28 जनवरी तक निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गंगाशहर स्थित माँ मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित फर्मों का अनुज्ञापत्र 21 व 22 जनवरी के लिए निलम्बित कर दिया गया है। मुटनेजा ने बताया कि आर्दश काॅलोनी स्थित रक्षिता मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित फर्मों का अनुज्ञापन पत्र 21 जनवरी से 1 फरवरी तक के लिए निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लूणकरणसर स्थित श्री जय हनुमान मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर में जाॅच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापन पत्र 27 व 28 जनवरी के लिए निलम्बित कर दिया गया है।